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दिल्ली उच्च न्यायालय ने 48 घंटे के भीतर पत्रकार सुधीर चौधरी को गलत तरीके से दिखाने वाले एआई-जनरेटेड वीडियो को हटाने का आदेश दिया।
10 अक्टूबर, 2025 को दिल्ली उच्च न्यायालय ने पत्रकार सुधीर चौधरी के व्यक्तित्व अधिकारों की रक्षा करते हुए एक अंतरिम आदेश जारी किया, जिसमें 48 घंटों के भीतर उन्हें गलत तरीके से चित्रित करने वाले AI-जनित और गहरे नकली वीडियो को हटाने का आदेश दिया गया।
न्यायमूर्ति मनमीत प्रीतम सिंह अरोड़ा के नेतृत्व वाली अदालत ने सोशल मीडिया मंचों को अपलोड करने वालों को भेजे गए नोटिसों पर कार्रवाई करने का निर्देश दिया और संपर्क विवरण उपलब्ध नहीं होने पर भी हटाने का आदेश दिया।
यह फैसला भ्रामक सामग्री में उनके नाम, छवि और आवाज के अनधिकृत उपयोग पर चौधरी की याचिका का जवाब देता है, जो डीपफेक और डिजिटल गलत सूचना पर न्यायिक चिंता को उजागर करता है।
यह मामला नवंबर में सुनवाई के लिए वापस आएगा।
Delhi High Court orders removal of AI-generated videos falsely showing journalist Sudhir Chaudhary within 48 hours.