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उत्तराखंड उच्च न्यायालय के न्यायाधीश आलोक वर्मा ने आई. एफ. एस. अधिकारी संजीव चतुर्वेदी के खिलाफ अवमानना के मामले से खुद को अलग कर लिया।
उत्तराखंड उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति आलोक वर्मा ने आई. एफ. एस. अधिकारी संजीव चतुर्वेदी से जुड़े अवमानना मामले से खुद को अलग कर लिया है, जो चतुर्वेदी के कानूनी मामलों में 16वीं न्यायिक सुनवाई है।
सुप्रीम कोर्ट और निचली अदालत के न्यायाधीशों के साथ-साथ कैट के अधिकारियों की अभूतपूर्व संख्या ने न्यायिक निष्पक्षता और व्हिसलब्लोअरों के लिए न्याय तक पहुंच के बारे में चिंता जताई है।
2025 में हाल के मामलों सहित अधिकांश अस्वीकृतियों में सार्वजनिक स्पष्टीकरण की कमी है, जिससे भ्रष्टाचार के आरोपों और प्रशासनिक कदाचार से जुड़े हाई-प्रोफाइल मामलों में प्रणालीगत बाधाओं के बारे में अटकलें लगाई जा रही हैं।
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Uttarakhand High Court Justice Alok Verma recused himself from a contempt case against IFS officer Sanjiv Chaturvedi, the 16th such recusal in the case.