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सुप्रीम कोर्ट 2013 के सारदा घोटाले में पूर्व आई. पी. एस. अधिकारी राजीव कुमार को दी गई जमानत के खिलाफ सी. बी. आई. की अपील पर सुनवाई करेगा।
सुप्रीम कोर्ट 2013 के शारदा चिट फंड घोटाले में पूर्व आई. पी. एस. अधिकारी राजीव कुमार को दी गई अग्रिम जमानत के खिलाफ सी. बी. आई. की अपील पर सुनवाई करेगा।
सी. बी. आई. का तर्क है कि कुमार को हिरासत में पूछताछ का सामना करना चाहिए, अपने अधिकारियों को धमकियों और पूछताछ को लेकर पश्चिम बंगाल के साथ 2019 के गतिरोध का हवाला देते हुए।
कुमार, जिन्हें 2019 में जमानत दी गई थी, उनसे छह साल से अधिक समय से सी. बी. आई. द्वारा पूछताछ नहीं की गई है।
अदालत 17 अक्टूबर, 2025 को अवमानना याचिका सहित संबंधित मामलों के साथ अपील पर विचार करेगी।
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The Supreme Court will hear the CBI’s appeal against bail granted to former IPS officer Rajeev Kumar in the 2013 Saradha scam.