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सुप्रीम कोर्ट ने पहलगाम हमले के बाद सोशल मीडिया पोस्ट पर प्राथमिकी खारिज करने की गायिका नेहा सिंह राठौर की कोशिश को खारिज कर दिया।
सुप्रीम कोर्ट ने 13 अक्टूबर, 2025 को पहलगाम आतंकी हमले के बाद सोशल मीडिया पोस्ट पर एक प्राथमिकी को रद्द करने की गायिका नेहा सिंह राठौर की याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें उन्हें मुकदमे का सामना करने का निर्देश दिया गया।
न्यायमूर्ति जे. के. माहेश्वरी और विजय बिश्नोई के नेतृत्व वाली अदालत ने मामले के गुण-दोष पर फैसला नहीं दिया और इस बात पर जोर दिया कि वह इस स्तर पर हस्तक्षेप नहीं करेगी।
कथित रूप से धार्मिक घृणा भड़काने और प्रधानमंत्री मोदी की प्रतिक्रिया की आलोचना करने के लिए भारतीय न्याय संहिता और आईटी अधिनियम के तहत आरोपी राठौर, आरोप तय होने पर कानूनी चुनौती पेश कर सकते हैं।
इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने पहले एक संज्ञेय अपराध के प्रथम दृष्टया सबूत पाते हुए प्राथमिकी को बरकरार रखा था।
मामला अभी भी सक्रिय है।
Supreme Court denies singer Neha Singh Rathore's bid to dismiss FIR over social media posts after Pahalgam attack.