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दिल्ली उच्च न्यायालय ने ऋतिक रोशन के व्यक्तित्व अधिकारों की रक्षा के लिए उनके बारे में हानिकारक सोशल मीडिया पोस्ट को हटाने का आदेश दिया है।
दिल्ली उच्च न्यायालय ने बॉलीवुड अभिनेता ऋतिक रोशन के व्यक्तित्व अधिकारों का उल्लंघन करने वाले सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट को हटाने का निर्देश दिया है, जिससे संकेत मिलता है कि वह उनके कानूनी अधिकारों की रक्षा के लिए निषेधाज्ञा जारी करेगा।
अदालत की कार्रवाई रोशन की उस याचिका के बाद हुई है जिसमें उनकी सार्वजनिक छवि को गलत तरीके से प्रस्तुत करने या नुकसान पहुंचाने वाली ऑनलाइन सामग्री से सुरक्षा की मांग की गई है।
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Delhi High Court orders removal of harmful social media posts about Hrithik Roshan to protect his personality rights.