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भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने रोश के पेटेंट पर सार्वजनिक स्वास्थ्य का हवाला देते हुए नैटको को सस्ते जेनेरिक रिसडिप्लाम को बेचने की अनुमति दी।
भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने भारतीय जेनेरिक दवा निर्माता नैटको फार्मा को स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी दवा रिसडिप्लाम के कम लागत वाले संस्करण की बिक्री जारी रखने की अनुमति देते हुए रोश की अपील को खारिज कर दिया है।
अदालत ने दिल्ली उच्च न्यायालय के उस फैसले को बरकरार रखा जिसमें जीवन रक्षक दवाओं तक सस्ती पहुंच में सार्वजनिक हित का हवाला देते हुए रोश को अंतरिम निषेधाज्ञा से इनकार कर दिया गया था।
रोश ने तर्क दिया था कि उसके पेटेंट अधिकारों की रक्षा की जानी चाहिए, लेकिन अदालतों ने इस बात पर जोर दिया कि रोगी की सामर्थ्य और पहुंच तत्काल स्वास्थ्य मामलों में पेटेंट विशिष्टता से अधिक है।
मामला अब मुकदमे के लिए आगे बढ़ेगा, जिसमें नैटको काफी कम कीमत पर अपने सामान्य संस्करण को लॉन्च करने के लिए तैयार है।
India's Supreme Court lets Natco sell cheap generic Risdiplam, citing public health over Roche's patent.