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सुप्रीम कोर्ट ने बिहार की छूट को अस्वीकार कर दिया, देश भर के मुख्य सचिवों (दिल्ली, पश्चिम बंगाल, तेलंगाना को छोड़कर) को आवारा कुत्तों के हमले में देरी पर 3 नवंबर को पेश होने का आदेश दिया।
सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव से संबंधित कार्यभार के दावों को खारिज करते हुए राष्ट्रव्यापी आवारा कुत्तों के मामले में अपने मुख्य सचिव को 3 नवंबर को पेश होने से छूट देने के बिहार के अनुरोध को खारिज कर दिया।
अदालत ने मामले के महत्व पर जोर दिया और दिल्ली, पश्चिम बंगाल और तेलंगाना को छोड़कर सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को आदेश दिया कि वे अपने मुख्य सचिवों को अदालत के निर्देशों को लागू करने में देरी की व्याख्या करने के लिए पेश करें।
यह मामला आवारा कुत्तों के बढ़ते हमलों और सार्वजनिक सुरक्षा और भारत की अंतर्राष्ट्रीय छवि पर उनके प्रभाव पर केंद्रित है।
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Supreme Court denies Bihar’s exemption, orders chief secretaries nationwide (except Delhi, WB, Telangana) to appear Nov. 3 on stray dog attack delays.