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पी. टी. आई. ने संवैधानिक उल्लंघन और लोकतांत्रिक जवाबदेही के नुकसान का हवाला देते हुए पंजाब के 2025 के स्थानीय सरकार के कानून को चुनौती दी है।
पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पी. टी. आई.) ने पंजाब स्थानीय सरकार अधिनियम 2025 को चुनौती देते हुए लाहौर उच्च न्यायालय में एक संवैधानिक याचिका दायर करने की योजना बनाई है, जिसमें तर्क दिया गया है कि यह पाकिस्तान के संविधान के अनुच्छेद 17,32 और 140-ए का उल्लंघन करता है।
पार्टी का कहना है कि कानून का गैर-पक्षपातपूर्ण, एक-वोट, बहु-सदस्य संघ परिषद मॉडल राजनीतिक प्रतिनिधित्व और स्थानीय स्वायत्तता को कमजोर करता है।
पी. टी. आई. अनिश्चितकालीन शक्तियों वाले प्रशासनिक अधिकारियों की नियुक्ति का विरोध करती है और दावा करती है कि यह नियंत्रण को केंद्रीकृत करती है और लोकतांत्रिक जवाबदेही को कमजोर करती है।
याचिका में संघ परिषद के अध्यक्षों के लिए प्रत्यक्ष चुनाव, एक निश्चित पांच साल का कार्यकाल, एक स्पष्ट चुनाव कार्यक्रम और कार्यकारी हस्तक्षेप पर सीमाएं बहाल करने की मांग की गई है।
कानूनी चुनौती शीर्ष सरकारी अधिकारियों को प्रस्तुत की गई विस्तृत आपत्तियों के बाद आती है।
PTI challenges Punjab’s 2025 local government law, citing constitutional violations and loss of democratic accountability.