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सुप्रीम कोर्ट यू. एम. ई. ई. डी. पोर्टल पर वक्फ संपत्तियों को पंजीकृत करने की समय सीमा बढ़ाने के ए. आई. एम. आई. एम. नेता असदुद्दीन औवैसी के अनुरोध पर विचार करेगा।
सुप्रीम कोर्ट सरकार के यू. एम. ई. ई. डी. पोर्टल पर वक्फ संपत्तियों को पंजीकृत करने की समय सीमा बढ़ाने के लिए ए. आई. एम. आई. एम. नेता असदुद्दीन औवैसी की याचिका पर सुनवाई करेगा, जिसमें छह महीने की अवधि में केवल एक महीना बचा है।
6 जून को शुरू किए गए पोर्टल के लिए सभी वक्फ संपत्तियों के डिजिटल, जियो-टैग किए गए रिकॉर्ड की आवश्यकता होती है।
अदालत ने पहले वक्फ (संशोधन) अधिनियम, 2025 के कुछ हिस्सों पर रोक लगा दी थी, जिसमें पांच साल के लिए इस्लाम का पालन करने वालों के लिए वक्फ निर्माण को सीमित करने का प्रावधान शामिल था, लेकिन कानून की समग्र संवैधानिकता को बरकरार रखा।
इसने इस चिंता को भी खारिज कर दिया कि'उपयोगकर्ता द्वारा वक्फ'को हटाने से-दीर्घकालिक उपयोग द्वारा संपत्तियों को पहचानने से-सरकारी जब्ती होगी, इस कदम को गैर-मनमाना कहा जाएगा।
सुनवाई की तारीख अभी तय नहीं की गई है।
The Supreme Court will consider AIMIM leader Asaduddin Owaisi's request to extend the deadline for registering Waqf properties on the UMEED portal.