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बरेली की एक अदालत ने 26 सितंबर, 2025 को "आई लव मोहम्मद" पोस्टरों से भड़के हिंसक झड़पों के मामले में मौलाना तौकीर रजा खान और पांच अन्य को जमानत देने से इनकार कर दिया।
बरेली की एक अदालत ने 26 सितंबर, 2025 को आई लव मोहम्मद के पोस्टरों से भड़के हिंसक झड़पों के सिलसिले में मौलाना तौकीर रजा खान और पांच अन्य को जमानत देने से इनकार कर दिया है।
अतिरिक्त जिला और सत्र न्यायाधीश अमृता शुक्ला के नेतृत्व में अदालत ने फैसला सुनाया कि रज़ा ने निषेधाज्ञा के बावजूद इस्लामिया मैदान में भीड़ को उकसाया, जिससे पुलिस पर भीड़ का हमला हुआ, पथराव हुआ और एक राइफल और वायरलेस उपकरण की चोरी हुई।
दस प्राथमिकियां दर्ज की गईं, जिनमें 125 से अधिक व्यक्तियों का नाम लिया गया और 2,500 से अधिक संदिग्धों की पहचान की गई।
27 सितंबर से हिरासत में रज़ा, हाल की हिंसा और 2019 के एंटी-सी. ए. ए.-एन. आर. सी. विरोध प्रदर्शनों से जुड़ी पिछली घटनाओं दोनों के आरोपों का सामना कर रहे हैं।
यह मामला न्यायिक समीक्षा के दायरे में है।
A Bareilly court denied bail to Maulana Tauqeer Raza Khan and five others over violent clashes sparked by "I Love Mohammad" posters on September 26, 2025.