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दिल्ली उच्च न्यायालय नकली ऑनलाइन बिक्री से जुड़े धन शोधन मामले में प्रभावशाली व्यक्ति संदीपा विर्क की जमानत याचिका की समीक्षा करेगा।
दिल्ली उच्च न्यायालय ने अपनी वेबसाइट hyboocare.com के माध्यम से कथित धोखाधड़ी और नकली ऑनलाइन बिक्री से जुड़े धन शोधन मामले में सौंदर्य प्रभावक संदीपा विर्क द्वारा दायर जमानत याचिका के जवाब में प्रवर्तन निदेशालय को नोटिस जारी किया है।
यह मामला आईपीसी की धारा 406 और 420 के तहत 2016 की आपराधिक शिकायत से उपजा है, जिसे ईडी का कहना है कि पीएमएलए के तहत एक अनुसूचित अपराध के रूप में योग्य है।
12 अगस्त को गिरफ्तार विर्क की जमानत 4 नवंबर को तिस हजारी ट्रायल कोर्ट ने उड़ान के जोखिम और सबूतों में हेरफेर की चिंताओं के कारण खारिज कर दी थी।
ईडी का आरोप है कि उन्होंने और अमित गुप्ता ने धोखाधड़ी से मिले अवैध धन का इस्तेमाल मुंबई के फ्लैट सहित संपत्ति खरीदने के लिए किया और वेबसाइट में वास्तविक व्यावसायिक गतिविधि का अभाव था।
मामले की सुनवाई 16 दिसंबर को होनी है।
Delhi High Court to review bail plea of influencer Sandeepa Virk in money laundering case tied to fake online sales.