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खैबर-पख्तूनख्वा ने डिजिटल भुगतान अधिनियम 2025 लागू किया है, जिसमें नकद उपयोग को कम करने और वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने के लिए क्यू. आर. कोड लेनदेन को अनिवार्य किया गया है।
खैबर-पख्तूनख्वा ने डिजिटल भुगतान अधिनियम 2025 को मंजूरी दे दी है, जिससे यह सरकार, व्यवसाय और सेवाओं में क्यू. आर. कोड-आधारित डिजिटल लेनदेन को अनिवार्य करने वाला पाकिस्तान का पहला प्रांत बन गया है।
इस कानून का उद्देश्य नकदी के उपयोग को कम करना, पारदर्शिता बढ़ाना और वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देना है।
नए पंजीकृत अनौपचारिक व्यवसायों को दो साल के लिए डिजिटल भुगतान पर बिक्री कर से छूट दी जाएगी।
यह अधिनियम डिजिटल भुगतान के लिए अतिरिक्त शुल्क पर प्रतिबंध लगाता है और इसमें डेटा सुरक्षा उपाय शामिल हैं।
सार्वजनिक वाई-फाई विस्तार, स्कूलों में डिजिटल साक्षरता और व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू करने में सहायता करेंगे।
प्रांत का लक्ष्य नकदी रहित अर्थव्यवस्था और राष्ट्रीय डिजिटल परिवर्तन के लिए एक मॉडल बनना है।
Khyber-Pakhtunkhwa enacts Digital Payments Act 2025, mandating QR code transactions to reduce cash use and promote financial inclusion.