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गुवाहाटी उच्च न्यायालय ने कथित पाकिस्तान समर्थक टिप्पणियों के लिए एनएसए के तहत हिरासत में लिए गए एआईयूडीएफ विधायक अमीनुल इस्लाम को रिहा करने का आदेश दिया।
गुवाहाटी उच्च न्यायालय ने 27 नवंबर, 2025 को गिरफ्तारी को रद्द करते हुए ए. आई. यू. डी. एफ. के विधायक अमीनुल इस्लाम को राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत सात महीने से अधिक की नजरबंदी से तत्काल रिहा करने का आदेश दिया।
अदालत का फैसला इन आरोपों के बाद आया कि इस्लाम ने बड़े आतंकी हमलों को सरकारी कवर-अप से जोड़ने और पीएम मोदी और गृह मंत्री शाह सहित शीर्ष राष्ट्रीय नेताओं का नाम लेने के लिए विवादास्पद टिप्पणी की थी।
इस्लाम की टिप्पणियों को दिखाने वाले एक वायरल सोशल मीडिया वीडियो को पुलिस ने एनएसए कार्रवाई के औचित्य के रूप में उद्धृत किया था।
ए. आई. यू. डी. एफ. ने गिरफ्तारी की आलोचना करते हुए इसे राजनीति से प्रेरित बताया, जो ऑनलाइन पाकिस्तान समर्थक भावनाओं के आरोपी 36 व्यक्तियों पर व्यापक कार्रवाई का हिस्सा है।
अदालत का फैसला इन दावों को सही ठहराता है कि हिरासत अनुचित थी, जिससे असहमति को दबाने के लिए आपातकालीन कानूनों के उपयोग पर चिंता बढ़ जाती है।
Gauhati High Court ordered release of AIUDF MLA Aminul Islam detained under NSA for alleged pro-Pakistan remarks.