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जम्मू और कश्मीर ने अवैध खनन मुकदमों में तेजी लाने के लिए 20 विशेष अदालतें शुरू कीं, जिन्हें 29 नवंबर, 2025 को मंजूरी दी गई।
जम्मू और कश्मीर सरकार ने उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की मंजूरी के बाद खान और खनिज अधिनियम, 1957 के तहत खनन से संबंधित अपराधों की सुनवाई में तेजी लाने के लिए सभी जिलों में 20 विशेष अदालतों की स्थापना की है।
अदालतें अवैध खनन और संबंधित उल्लंघनों से जुड़े मामलों को संभालेगी, जिसका उद्देश्य प्रवर्तन को मजबूत करना और त्वरित न्याय प्रदान करना है।
इस कदम की घोषणा 29 नवंबर, 2025 को की गई थी।
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Jammu and Kashmir launches 20 special courts to speed up illegal mining trials, approved on Nov. 29, 2025.