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मुंबई की एक अदालत ने पी. एन. बी. घोटाले में भगोड़े आर्थिक अपराधी के रूप में चोकसी की स्थिति को बरकरार रखा, जिससे संपत्ति जब्त की जा सकी।
मुंबई की एक विशेष अदालत ने पी. एन. बी. धोखाधड़ी मामले में भगोड़े आर्थिक अपराधी (एफ. ई. ओ.) के रूप में अपने पदनाम को रोकने के मेहूल चोकसी के प्रयास को खारिज कर दिया है और भारत के एफ. ई. ओ. अधिनियम के तहत प्रवर्तन निदेशालय के अधिकार को बरकरार रखा है।
यह फैसला बेल्जियम में चोकसी की गिरफ्तारी और चल रही प्रत्यर्पण कार्यवाही के बावजूद आया है, जिसमें अदालत ने पुष्टि की है कि एफ. ई. ओ. का दर्जा उसके भारत लौटने तक वैध रहता है।
इस मामले में धोखाधड़ी वाले बैंक पत्रों के माध्यम से 13,000 करोड़ रुपये के घोटाले के आरोप शामिल हैं, जिसमें चोकसी और भतीजे निरव मोदी प्रमुख आरोपी हैं।
यह निर्णय भारतीय अधिकारियों को घरेलू और विदेश दोनों में उनकी संपत्तियों को जब्त करने की अनुमति देता है।
A Mumbai court upheld Mehul Choksi’s fugitive economic offender status in the PNB scam, enabling asset seizures.