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उच्चतम न्यायालय 1 दिसंबर, 2025 को निर्णय लेगा कि तकनीकी चुनौतियों के कारण वक्फ संपत्तियों के पंजीकरण के लिए छह महीने की समय सीमा बढ़ाई जाए या नहीं।
सुप्रीम कोर्ट वक्फ (संशोधन) अधिनियम के तहत 6 जून, 2025 को शुरू किए गए यू. एम. ई. ई. डी. पोर्टल पर वक्फ संपत्तियों को पंजीकृत करने के लिए छह महीने की समय सीमा बढ़ाने की मांग करने वाली याचिकाओं पर 1 दिसंबर, 2025 को सुनवाई करेगा।
ए. आई. एम. पी. एल. बी. और ए. आई. एम. आई. एम. के असदुद्दीन औवैसी सहित याचिकाकर्ताओं का तर्क है कि तकनीकी और साजो-सामान संबंधी चुनौतियों के कारण अनुपालन मुश्किल हो जाता है।
अदालत, जिसने पहले कानून के कुछ प्रावधानों पर रोक लगा दी थी, लेकिन इसकी संवैधानिकता को बरकरार रखा था, यह तय करेगी कि देरी की जाए या नहीं, विशेष रूप से विवादित'उपयोगकर्ता द्वारा वक्फ'श्रेणी के संबंध में।
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The Supreme Court will decide on Dec. 1, 2025, whether to extend the six-month deadline for registering waqf properties due to technical challenges.