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लाहौर उच्च न्यायालय ने ईशनिंदा मामले में इंजीनियर मुहम्मद अली मिर्जा को जमानत देते हुए उनकी रिहाई की अनुमति दी।
लाहौर उच्च न्यायालय ने इंजीनियर मुहम्मद अली मिर्जा को ईशनिंदा के एक मामले में जमानत दे दी है।
यह निर्णय हाई-प्रोफाइल मामले में एक महत्वपूर्ण विकास को चिह्नित करता है, हालांकि अंतर्निहित आरोप अपरिवर्तित रहते हैं।
अदालत का फैसला मिर्ज़ा को आगे की कार्यवाही तक रिहा करने की अनुमति देता है।
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Lahore High Court grants bail to engineer Muhammad Ali Mirza in blasphemy case, allowing his release.