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महाराष्ट्र ने कल्याणकारी लाभों के लिए नकली विकलांगता प्रमाण पत्र पर 719 कर्मचारियों की जांच की है।
मंत्री अतुल सेव के अनुसार, महाराष्ट्र सरकार 719 राज्य कर्मचारियों के कल्याण लाभ प्राप्त करने के लिए नकली विकलांगता प्रमाण पत्रों के कथित उपयोग की जांच कर रही है।
जांच एक निर्देश का पालन करती है जिसमें सभी विभागों को प्रमाण पत्रों का सत्यापन करने और 8 जनवरी, 2026 तक रिपोर्ट करने की आवश्यकता होती है।
केवल 40 प्रतिशत या उससे अधिक अक्षमता वाले लोग ही विकलांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम, 2016 के तहत लाभ के लिए अर्हता प्राप्त करते हैं।
उल्लंघनकर्ताओं को धारा 11 और अनुशासनात्मक उपायों के तहत कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ता है।
नई प्रक्रियाओं का उद्देश्य दुरुपयोग को रोकना और वास्तविक लाभार्थियों के लिए सुरक्षा सुनिश्चित करते हुए मजिस्ट्रेटों को तेजी से कार्य करने के लिए सशक्त बनाना है।
Maharashtra investigates 719 employees over fake disability certificates for welfare benefits.