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सुप्रीम कोर्ट ने व्यापक देरी और यात्रियों की परेशानी के बावजूद इंडिगो उड़ान संकट में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया।
सुप्रीम कोर्ट ने व्यापक रूप से इंडिगो उड़ान रद्द करने से संबंधित एक तत्काल याचिका को खारिज कर दिया, जो पूरे भारत में सैकड़ों हजारों लोगों को फंसाए हुए था, यह देखते हुए कि केंद्र सरकार ने संकट को स्वीकार किया था और कार्रवाई की थी।
अदालत ने पायलट की कमी और नियामक परिवर्तनों के कारण होने वाले व्यवधानों को पहचाना, लेकिन चल रहे सरकारी प्रयासों को स्थगित कर दिया।
10 दिसंबर को दिल्ली उच्च न्यायालय की एक संबंधित याचिका में प्रभावित यात्रियों के लिए धनवापसी और बेहतर सहायता की मांग की गई है।
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Supreme Court declines to intervene in IndiGo flight crisis despite widespread delays and passenger distress.