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सुप्रीम कोर्ट यह तय कर रहा है कि क्या ट्रम्प कमजोर नियामक स्वतंत्रता को जोखिम में डालते हुए बिना किसी कारण के एजेंसी के प्रमुखों को बर्खास्त कर सकते हैं।
अदालत एक ऐसे मामले पर विचार कर रही है जो राष्ट्रपति को स्वतंत्र एजेंसियों के नेताओं को बर्खास्त करने की अनुमति दे सकता है, जो 89 साल पुरानी मिसाल को चुनौती देता है जो कदाचार या अक्षमता के लिए हटाने को प्रतिबंधित करता है।
रूढ़िवादी न्यायाधीश कार्यकारी अधिकार का विस्तार करने के लिए तैयार दिखाई देते हैं, जबकि उदार न्यायाधीश नियामक निकायों के राजनीतिकरण के खिलाफ सावधानी बरतते हैं।
परिणाम यह बता सकता है कि एफ. टी. सी., एन. एल. आर. बी. और सी. पी. एस. सी. जैसी एजेंसियां कैसे काम करती हैं।
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The Supreme Court is deciding if Trump can fire agency heads without cause, risking weakened regulatory independence.