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प्रिया कपूर ने दिल्ली उच्च न्यायालय से कहा कि वह उन्हें अमेरिकी और यू. के. की संपत्ति से यह कहते हुए नहीं रोक सकती कि विदेशी कानून लागू होता है।
दिवंगत उद्योगपति संजय कपूर की विधवा प्रिया कपूर ने दिल्ली उच्च न्यायालय को बताया कि इस तरह के मामले विदेशी कानून के तहत आते हैं, यह तर्क देते हुए कि उन्हें उनकी अमेरिकी और यू. के. अचल संपत्ति का प्रबंधन करने से रोकने का अधिकार क्षेत्र नहीं है।
उनकी कानूनी टीम ने कहा कि भारतीय अदालतें विदेशी अचल संपत्ति पर आदेश जारी नहीं कर सकती हैं।
अदालत ने कपूर के बच्चों द्वारा करिश्मा कपूर के साथ उनकी शादी पर रोक लगाने के लिए उनकी चुनौती पर सुनवाई की, जिसमें आरोप लगाया गया था कि प्रिया ने उनकी वसीयत जाली बनाई और उन्हें लगभग 30,000 करोड़ रुपये की संपत्ति से निपटने से रोकने की कोशिश की।
अदालत ने लिखित दलीलों का निर्देश दिया है और 22 दिसंबर को सुनवाई निर्धारित की है।
Priya Kapur tells Delhi High Court it can't block her from U.S. and U.K. property, saying foreign law applies.