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उमर खालिद 2020 के दिल्ली दंगों से चल रहे आतंकवाद के आरोपों के बीच अपनी बहन की शादी में शामिल होने के लिए दिसंबर 2025 से अंतरिम जमानत मांगता है।
यू. ए. पी. ए. के तहत 2020 के दिल्ली दंगों के मामले में आरोपी उमर खालिद ने 27 दिसंबर को अपनी बहन की शादी में शामिल होने के लिए 14 से 29 दिसंबर, 2025 तक अंतरिम जमानत मांगी है।
दिल्ली की कड़कड़डूमा अदालत में दायर याचिका पर 11 दिसंबर को सुनवाई होगी।
सितंबर 2020 में गिरफ्तार किए गए खालिद पर साजिश और दंगे करने के आरोप हैं।
दिल्ली उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पिछले जमानत प्रयासों को अस्वीकार कर दिया गया है।
अभियोजन पक्ष का तर्क है कि इस मामले में संभावित आजीवन कारावास के साथ गंभीर आतंकवाद के आरोप शामिल हैं।
दिल्ली पुलिस के अनुसार, मुकदमा दो साल के भीतर समाप्त होने की उम्मीद है।
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Umar Khalid seeks interim bail from Dec. 14–29, 2025, to attend his sister’s wedding amid ongoing terrorism charges from the 2020 Delhi riots.