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पाकिस्तान के सर्वोच्च न्यायालय ने उचित प्रक्रिया की चिंताओं का हवाला देते हुए ट्वीट पर वकील इमान मजारी और उनके पति के मुकदमे को रोक दिया है।
पाकिस्तान के उच्चतम न्यायालय ने मानवाधिकार वकील इमान मजारी और उनके पति हादी अली चट्ठा के खिलाफ इस्लामाबाद उच्च न्यायालय के फैसले तक विवादास्पद ट्वीट्स को लेकर सुनवाई पर रोक लगा दी है।
अदालत ने आरोपी की उपस्थिति के बिना सबूत दर्ज किए जाने की चिंताओं का हवाला देते हुए उचित प्रक्रिया पर जोर दिया।
राज्य विरोधी सामग्री के लिए पी. ई. सी. ए. के तहत आरोपित दंपति का तर्क है कि मुकदमे में पारदर्शिता का अभाव है।
मुकदमे की सुनवाई 15 दिसंबर तक के लिए स्थगित कर दी गई है।
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Pakistan's Supreme Court pauses trial of lawyer Imaan Mazari and husband over tweets, citing due process concerns.