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उच्चतम न्यायालय ने मुनम्बम भूमि की स्थिति पर केरल उच्च न्यायालय के फैसले पर 27 जनवरी, 2026 तक रोक लगा दी है।
उच्चतम न्यायालय ने 12 दिसंबर, 2025 को केरल उच्च न्यायालय के इस निष्कर्ष पर रोक लगा दी कि कोच्चि में मुनम्बम की एक एकड़ भूमि वक्फ संपत्ति नहीं है और 27 जनवरी, 2026 तक यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया।
न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा और न्यायमूर्ति उज्ज्वल भुइयां द्वारा जारी अंतरिम आदेश ने भूमि के वर्गीकरण पर उच्च न्यायालय के फैसले को रोक दिया, लेकिन राज्य द्वारा नियुक्त जांच आयोग पर उसके अवलोकन को नहीं।
यह रोक केरल वक्फ सम्राक्षा वेदी द्वारा विशेष छुट्टी याचिका के जवाब में लगाई गई थी, जिसमें तर्क दिया गया था कि उच्च न्यायालय ने वक्फ कृत्य की समीक्षा करके सीमा पार कर ली है, जो वक्फ न्यायाधिकरण के लिए एक मामला है।
अदालत ने विवाद की जटिलता और चल रही न्यायाधिकरण की कार्यवाही को ध्यान में रखते हुए सावधानीपूर्वक कानूनी समीक्षा की आवश्यकता पर जोर दिया।
यह मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है।
Supreme Court stays Kerala High Court’s ruling on Munambam land status until Jan. 27, 2026.