ताज़ा और वास्तविक सामग्री के साथ स्वाभाविक रूप से भाषाएँ सीखें!

लोकप्रिय विषय
क्षेत्र के अनुसार खोजें
दिल्ली की अदालत ने लालू प्रसाद यादव के नौकरी के लिए जमीन घोटाले के मामले में आरोप 19 दिसंबर तक टाल दिए।
दिल्ली की एक अदालत ने पूर्व रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव और उनके सहयोगियों के खिलाफ भ्रष्टाचार के एक मामले में आरोप तय करने की सुनवाई 19 दिसंबर तक टाल दी है, जिससे सीबीआई को सत्यापन रिपोर्ट जमा करने के लिए और समय मिल गया है।
इस मामले में 2004 से 2009 तक नौकरी के बदले जमीन घोटाले का आरोप लगाया गया है, जिसमें रेलवे की नौकरियों के बदले परिवार और एक कंपनी के नाम पर बाजार से कम दरों पर जमीन का अधिग्रहण किया गया था।
अदालत आई. पी. सी. और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत आरोपों पर विचार कर रही है।
केंद्रीय गृह मंत्रालय ने अभियोजन को मंजूरी दे दी है और पटना भूमि हस्तांतरण से जुड़े 600 करोड़ रुपये के धन शोधन मामले में सीबीआई और प्रवर्तन निदेशालय द्वारा समानांतर जांच जारी है।
उच्चतम न्यायालय ने पहले मुकदमे को रोकने के यादव के प्रयास को खारिज कर दिया था और उनकी पत्नी राबड़ी देवी की स्थानांतरण याचिका लंबित है।
Delhi court delays charges in Lalu Prasad Yadav's 2004–2009 land-for-job scam case to Dec. 19.