ताज़ा और वास्तविक सामग्री के साथ स्वाभाविक रूप से भाषाएँ सीखें!

लोकप्रिय विषय
क्षेत्र के अनुसार खोजें
दिल्ली की एक अदालत ने सोनिया और राहुल गांधी के खिलाफ ईडी के धनशोधन के आरोपों को खारिज करते हुए मामले को कानूनी रूप से त्रुटिपूर्ण और समयपूर्व बताया।
दिल्ली की एक अदालत ने नेशनल हेराल्ड मामले में सोनिया गांधी, राहुल गांधी और पांच अन्य के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय के धनशोधन के आरोपों का संज्ञान लेने से इनकार कर दिया है।
अदालत ने कहा कि दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा ने पहले ही एक प्राथमिकी दर्ज कर ली है, जिससे ईडी का मामला समय से पहले हो गया है।
इसने इस बात पर जोर दिया कि धन की आवाजाही या संपत्ति हस्तांतरण का कोई सबूत नहीं मिला और ईडी को अपनी जांच जारी रखने की अनुमति दी।
मामले की अगली सुनवाई 16 जनवरी, 2026 को निर्धारित की गई है।
65 लेख
A Delhi court dismissed ED's money laundering charges against Sonia and Rahul Gandhi, calling the case legally flawed and premature.