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दिल्ली की अदालत ने त्रुटिपूर्ण जांच आधार का हवाला देते हुए नेशनल हेराल्ड मामले में गांधी परिवार के खिलाफ धन शोधन के आरोपों को खारिज कर दिया।
दिल्ली की अदालत ने नेशनल हेराल्ड मामले में सोनिया गांधी, राहुल गांधी और अन्य के खिलाफ धन शोधन के आरोपों का संज्ञान लेने से इनकार कर दिया और फैसला सुनाया कि प्रवर्तन निदेशालय की जांच-एक निजी शिकायत के आधार पर-कानूनी आधार का अभाव है।
कांग्रेस पार्टी ने फैसले को राजनीतिक उत्पीड़न के खिलाफ जीत बताते हुए प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री शाह के इस्तीफे की मांग की और विपक्षी नेताओं को निशाना बनाने के लिए एजेंसियों के दुरुपयोग का आरोप लगाया।
ईडी ने कहा कि वह कानूनी सलाहकारों से परामर्श करने के बाद अपील कर सकता है।
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Delhi court dismisses money laundering charges against Gandhi family in National Herald case, citing flawed probe basis.