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बेंगलुरु ने स्वास्थ्य जोखिमों पर सार्वजनिक कबूतर को खिलाने पर प्रतिबंध लगा दिया है, जिसके उल्लंघन के लिए जुर्माना या जेल हो सकती है।
बेंगलुरु ने सार्वजनिक स्थानों पर कबूतरों को खिलाने पर प्रतिबंध लगा दिया है, क्योंकि उनके मल और पंखों से स्वास्थ्य संबंधी जोखिम हैं, जो विशेष रूप से कमजोर आबादी में अतिसंवेदनशीलता न्यूमोनाइटिस जैसी श्वसन संबंधी बीमारियों का कारण बन सकते हैं।
भारतीय कानून के तहत जुर्माने या छह महीने तक की जेल की सजा के साथ भोजन अब पर्यवेक्षण के तहत निर्दिष्ट क्षेत्रों तक ही सीमित है।
कबूतरों की आबादी से जुड़े वायुजनित कवक, बैक्टीरिया और एलर्जी कारकों पर चिंताओं से प्रेरित यह कदम स्वास्थ्य विशेषज्ञों की चेतावनियों और जन जागरूकता अभियानों की योजनाओं का अनुसरण करता है।
नागरिक और पशु कल्याण समूहों के साथ कार्यान्वयन विवरण को अंतिम रूप दिया जा रहा है।
Bengaluru bans public pigeon feeding over health risks, with fines or jail for violations.