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एक अदालत ने फैसला सुनाया कि वैष्णो देवी भूस्खलन एक प्राकृतिक आपदा थी, चेतावनी और चूक के बावजूद आपराधिक आरोपों के आह्वान को खारिज कर दिया।
जम्मू-कश्मीर की एक अदालत ने 26 अगस्त को हुए भूस्खलन की आपराधिक जांच की याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें वैष्णो देवी मंदिर में 35 तीर्थयात्रियों की मौत हो गई थी।
अदालत ने भारतीय न्याय संहिता के तहत कोई प्रथम दृष्टया मामला नहीं पाया, जिसमें कहा गया था कि मौसम की चेतावनियों को नजरअंदाज किया गया था, लेकिन अकेले प्रशासनिक चूक आपराधिक कृत्य नहीं है।
इसने उल्लेख किया कि अस्थायी तीर्थयात्रा निलंबन सहित सुरक्षा प्रोटोकॉल का पालन किया गया था।
यह निर्णय उपराज्यपाल मनोज सिन्हा द्वारा आदेशित एक अलग जांच को प्रभावित नहीं करता है।
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A court ruled the Vaishno Devi landslide was a natural disaster, dismissing calls for criminal charges despite warnings and lapses.