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भारत के बॉम्बे उच्च न्यायालय ने कानूनी आधार की कमी का हवाला देते हुए लवासा परियोजना परमिट की सीबीआई जांच की याचिका को खारिज कर दिया।
बॉम्बे हाईकोर्ट ने पुणे में लवासा हिल स्टेशन परियोजना के लिए कथित अवैध अनुमतियों की सीबीआई जांच की मांग करने वाली एक जनहित याचिका को खारिज कर दिया है, जिसमें एनसीपी नेता शरद पवार, सुप्रिया सुले और अजीत पवार शामिल हैं।
अदालत ने फैसला सुनाया कि याचिकाकर्ता नानासाहेब जाधव नागरिक अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करते हुए पुलिस को प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करने का निर्देश देने के लिए कानूनी आधार दिखाने में विफल रहे।
प्रक्रियात्मक आधार पर निर्णय, आरोपों की वैधता का मूल्यांकन नहीं करता है, जिसमें 2018 की शिकायत के बाद पुणे पुलिस द्वारा अनुचित प्रभाव और निष्क्रियता के दावे शामिल हैं।
शरद पवार ने पहले तर्क दिया था कि दावे दोहराए गए थे।
India's Bombay High Court rejected a plea for a CBI probe into Lavasa project permits, citing lack of legal basis.