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एक ग्रैंड जूरी परिसर में 19 वर्षीय के. एस. यू. छात्र की घातक गोलीबारी में किसी को भी दोषी नहीं ठहराएगी।
अधिकारियों के अनुसार, एक ग्रैंड जूरी ने इंडियानापोलिस के 19 वर्षीय केंटकी स्टेट यूनिवर्सिटी के छात्र की घातक गोलीबारी के आरोपी व्यक्ति पर अभियोग नहीं लगाने का फैसला किया है।
घटना परिसर में हुई, लेकिन घोषणा में निर्णय और संदिग्ध की पहचान के आसपास की विशिष्ट परिस्थितियों का खुलासा नहीं किया गया था।
मामले की जांच जारी है और अधिकारियों ने आगे का विवरण जारी नहीं किया है।
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A grand jury won’t indict anyone in the fatal shooting of a 19-year-old KSU student on campus.