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पाकिस्तान को अब सभी मोबाइल सिम को उपयोगकर्ता के असली नाम के तहत पंजीकृत करने की आवश्यकता है, जिसमें गलत पंजीकरण के लिए दंड भी शामिल है।
पाकिस्तान दूरसंचार प्राधिकरण (पी. टी. ए.) ने अनिवार्य कर दिया है कि सभी मोबाइल सिम कार्ड उपयोगकर्ता के अपने नाम पर पंजीकृत होने चाहिए, जो किसी अन्य व्यक्ति के नाम के तहत सिम के उपयोग को अवैध घोषित करता है।
पी. टी. ए. ने चेतावनी दी कि पंजीकृत उपयोगकर्ता अपने सिम पर कॉल, संदेश और डेटा सहित सभी गतिविधियों के लिए पूरी तरह से जिम्मेदार हैं और उल्लंघन के परिणामस्वरूप कानूनी कार्रवाई, जुर्माना या सिम निलंबन हो सकता है।
इस कदम का उद्देश्य राष्ट्रीय सुरक्षा को बढ़ाना, साइबर अपराध और धोखाधड़ी का मुकाबला करना और पाकिस्तान की दूरसंचार प्रणाली की अखंडता को मजबूत करना है।
उपयोगकर्ताओं से अनुरोध किया जाता है कि वे अनुपालन के लिए अपने पंजीकरण विवरणों को सत्यापित और अद्यतन करें।
Pakistan now requires all mobile SIMs to be registered under the user’s real name, with penalties for false registrations.