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भारतीय अदालत ने शिल्पा शेट्टी की एआई-जनरेटेड छवियों को हटाने का आदेश दिया, उन्हें गोपनीयता का उल्लंघन बताया।
बॉम्बे हाईकोर्ट ने अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी की कृत्रिम बुद्धिमत्ता से बनी और हेरफेर की गई तस्वीरों को तुरंत हटाने का आदेश दिया है, जिसमें सामग्री को "बेहद परेशान करने वाला" और भारत के संविधान के तहत गोपनीयता के उनके मौलिक अधिकार का उल्लंघन बताया गया है।
न्यायमूर्ति अद्वैत एम सेठना के नेतृत्व में अदालत ने सोशल मीडिया मंचों और अन्य प्रतिवादियों को बिना सहमति के उनकी समानता का फायदा उठाने वाले अनधिकृत चित्रणों को हटाने का निर्देश दिया, जिसमें नकली माल और परिवर्तित वीडियो शामिल हैं।
यह फैसला सार्वजनिक हस्तियों को शामिल करते हुए गैर-सहमति, हानिकारक डिजिटल सामग्री बनाने में एआई के दुरुपयोग पर बढ़ती कानूनी चिंताओं को उजागर करता है।
Indian court orders removal of AI-generated images of Shilpa Shetty, calling them a privacy violation.