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लाहौर उच्च न्यायालय ने उचित मूल्यांकन और वृक्ष सुरक्षा की मांग करते हुए पर्यावरण संबंधी चिंताओं को लेकर नासिर बाग पार्किंग परियोजना को रोक दिया।
लाहौर उच्च न्यायालय ने प्रभाव आकलन, कानूनी मंजूरी और वृक्ष संरक्षण योजनाओं की आवश्यकता वाले कानूनों के अनुपालन की मांग करते हुए पर्यावरण संबंधी चिंताओं को लेकर नासिर बाग भूमिगत पार्किंग परियोजना पर रोक लगा दी है।
पर्यावरण समूहों सहित आलोचकों का तर्क है कि यह परियोजना शहर के गंभीर वायु प्रदूषण से निपटने के प्रयासों को कमजोर करती है और स्थायी विकल्पों का आह्वान करती है।
अदालत का आदेश पेड़ हटाने के विवादों के कारण इसी तरह की बुनियादी ढांचा परियोजनाओं में पिछली देरी का अनुसरण करता है।
अधिकारियों का कहना है कि कोई पेड़ नहीं काटा जाएगा, 1,000 नए पौधों की योजना बनाई गई है और 123 मौजूदा पेड़ों को स्थानांतरित किया जाएगा।
विशेषज्ञ सख्त पर्यावरणीय समीक्षा और हटाए गए प्रत्येक पेड़ के लिए चार नए पेड़ लगाने का आग्रह करते हैं।
Lahore High Court halts Nasir Bagh parking project over environmental concerns, demanding proper assessments and tree protections.