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संयुक्त राष्ट्र का कहना है कि अमेरिका को उन एजेंसियों के लिए भुगतान करना चाहिए जिनसे वह वापस ले लिया गया था, क्योंकि पिछली प्रतिज्ञाएं कानूनी रूप से बाध्यकारी हैं।
संयुक्त राष्ट्र इस बात पर जोर देता है कि संयुक्त राज्य अमेरिका का कुछ संगठनों से औपचारिक रूप से हटने के बाद भी संयुक्त राष्ट्र की एजेंसियों को धन देना जारी रखने का कानूनी दायित्व है, इस बात पर जोर देते हुए कि वापस लेने से पहले की गई वित्तीय प्रतिबद्धताएं अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत बाध्यकारी रहती हैं।
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The U.N. says the U.S. must keep paying for agencies it withdrew from, as past pledges are legally binding.