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दिल्ली उच्च न्यायालय ने बिना किसी वैध कारण के प्रवेश रद्द होने के बाद चिकित्सा छात्र को एमबीबीएस जारी रखने की अनुमति दी।
दिल्ली उच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया कि उच्च शिक्षा प्राप्त करने के अधिकार को वैध कारणों के बिना रद्द नहीं किया जा सकता है, जिससे एक मेडिकल छात्र को अपना एमबीबीएस पाठ्यक्रम जारी रखने की अनुमति मिल गई है।
एन. ई. ई. टी.-यू. जी. 2024 में 28,106वें स्थान पर रहने वाले छात्र पर सी. बी. आई. का पेपर लीक होने का आरोप नहीं था, बल्कि उसे गवाह के रूप में सूचीबद्ध किया गया था।
अदालत को कदाचार का कोई प्रथम दृष्टया सबूत नहीं मिला और जोर देकर कहा कि मजबूर करने वाले आधारों के बिना उनकी शिक्षा में बाधा डालना अन्यायपूर्ण है।
अधिकारियों को निर्देश दिया गया कि वे उन्हें पाठ्यक्रम के अनुसार कक्षाएं फिर से शुरू करने दें।
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Delhi High Court allows medical student to continue MBBS after admission was canceled without valid reason.