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भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने न्यायिक अखंडता को नुकसान पहुँचाने का हवाला देते हुए ट्रेन में पेशाब करने और एक महिला को परेशान करने के लिए बर्खास्त किए गए न्यायाधीश की बहाली पर रोक लगा दी है।
भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने मध्य प्रदेश के एक दीवानी न्यायाधीश की बहाली पर रोक लगा दी है, जिसे 2019 में ट्रेन के डिब्बे में पेशाब करने और एक महिला यात्री को परेशान करने के आरोपों में बर्खास्त कर दिया गया था, इस आचरण को "घृणित" और न्यायिक अखंडता के लिए खतरा बताया गया था।
शीर्ष अदालत ने न्यायपालिका में जनता के विश्वास को बनाए रखने की आवश्यकता का हवाला देते हुए मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के 2023 के आदेश को रोकते हुए न्यायाधीश और राज्य सरकार को नोटिस जारी किए।
मामले की समीक्षा की जा रही है और छह सप्ताह में निर्णय होने की उम्मीद है।
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India's Supreme Court halts reinstatement of a judge dismissed for urinating on a train and harassing a woman, citing damage to judicial integrity.