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सर्वोच्च न्यायालय ने टाडा के तहत छूट नियमों की जांच करते हुए अबू सलेम के प्रत्यर्पण के बाद 25 साल की सजा काटने के दावे पर सवाल उठाया।
सर्वोच्च न्यायालय ने 1993 के मुंबई विस्फोटों में दोषी अबू सलेम से 2005 में पुर्तगाल से प्रत्यर्पण के बाद 25 साल की सजा पूरी करने के उसके दावे पर पूछताछ की।
न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और न्यायमूर्ति संदीप मेहता ने उनकी गणना को चुनौती देते हुए पूछा कि क्या अच्छे व्यवहार के लिए छूट शामिल की गई थी और क्या ऐसे लाभ टाडा के तहत लागू होते हैं।
अदालत ने सलेम के वकील को दो सप्ताह के भीतर छूट पर महाराष्ट्र के जेल नियमों को प्रस्तुत करने और 9 फरवरी को सुनवाई निर्धारित करने का निर्देश दिया।
भारत ने पहले पुर्तगाल को 2002 की संधि के आश्वासन के अनुसार 25 वर्षों के बाद सलेम को रिहा करने की प्रतिबद्धता जताई थी।
सलेम को 1995 में बिल्डर प्रदीप जैन की हत्या के लिए भी आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है।
The Supreme Court questioned Abu Salem’s claim of serving a 25-year sentence after extradition, probing remission rules under TADA.