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सुप्रीम कोर्ट ने खेल कर्तव्यों के कारण 15 साल की देरी पर हरियाणा डीएसपी के वरिष्ठता विवाद की समीक्षा की।
सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा के डीएसपी जोगिंदर शर्मा और गीतिका जाखर की याचिका पर नोटिस जारी किया है, जिसमें पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के उस फैसले को चुनौती दी गई है, जिसमें आधिकारिक खेल कर्तव्यों के कारण पुष्टि में 15 साल की देरी के कारण उन्हें वरिष्ठता से वंचित कर दिया गया था।
याचिकाकर्ताओं का तर्क है कि राज्य ने देरी के बावजूद पदोन्नति के लिए उनकी सेवा को निरंतर माना, जिससे इनकार मनमाना और संवैधानिक समानता का उल्लंघन करता है।
न्यायालय ने हरियाणा को जवाब देने का निर्देश दिया है, यूपीएससी से गुहार लगाई है और मामले के समाधान तक हरियाणा के डीएसपी कैडर से आईपीएस पदोन्नति पर रोक लगा दी है।
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Supreme Court reviews Haryana DSPs' seniority dispute over 15-year delay due to sports duties.