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मुंबई की एक अदालत ने अपर्याप्त सबूतों और पूर्व में बरी होने का हवाला देते हुए महाराष्ट्र सदन घोटाले में गगन भुजबल और उनके रिश्तेदारों को आरोपमुक्त कर दिया।
मुंबई की एक पी. एम. एल. ए. अदालत ने 23 जनवरी, 2026 को महाराष्ट्र सदन घोटाले के मामले में छगन भुजबल, उनके बेटे पंकज और भतीजे समीर को आरोपमुक्त कर दिया और फैसला सुनाया कि प्रवर्तन निदेशालय के पास धन शोधन के पर्याप्त सबूत नहीं हैं।
अदालत ने कहा कि अपराध की कोई आय उत्पन्न नहीं की गई थी, और भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो द्वारा पूर्व में बरी किए जाने से आगे के अभियोजन को रोक दिया गया था।
पिछली कार्यवाही की अंतिमता के आधार पर निर्णय ने ईडी के रिश्वत और अवैध धन स्तर के दावों को खारिज कर दिया।
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A Mumbai court discharged Chhagan Bhujbal and relatives in the Maharashtra Sadan scam, citing insufficient evidence and prior acquittal.