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श्रीलंका ने अपने उप महासचिव को बिना किसी आरोप या सुनवाई के निलंबित कर दिया, जिससे उचित प्रक्रिया और लोकतांत्रिक मानदंडों पर आक्रोश फैल गया।
श्रीलंका की संसद ने 23 जनवरी को उप महासचिव चमिंडा कुलारत्ने को बिना आरोप लगाए या उन्हें सुनवाई की अनुमति दिए निलंबित कर दिया, जिसकी उचित प्रक्रिया का उल्लंघन करने के लिए व्यापक आलोचना हुई।
अध्यक्ष डॉ. जगत विक्रमरत्ने की अध्यक्षता में संसदीय कर्मचारी सलाहकार परिषद द्वारा अनुमोदित इस कदम में कथित नियुक्ति अनियमितताओं का हवाला दिया गया था, लेकिन पारदर्शिता की कमी और संभावित राजनीतिक उद्देश्यों पर प्रतिक्रिया का सामना करना पड़ा।
विपक्षी नेताओं और नागरिक समाज समूहों ने निलंबन की निंदा करते हुए इसे लोकतांत्रिक मानदंडों और संस्थागत जवाबदेही के लिए खतरा बताया और कुलारत्ने ने कानूनी कार्रवाई की योजना बनाई।
इस घटना ने श्रीलंका में संसदीय स्वतंत्रता और कानून के शासन पर बहस छेड़ दी है।
Sri Lanka suspended its deputy secretary general without charges or hearing, sparking outcry over due process and democratic norms.