ताज़ा और वास्तविक सामग्री के साथ स्वाभाविक रूप से भाषाएँ सीखें!

लोकप्रिय विषय
क्षेत्र के अनुसार खोजें
इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए एन. ई. ई. टी.-पी. जी. कट-ऑफ को घटाकर-40 करने को बरकरार रखते हुए इसे गैर-न्यायिक नीतिगत मामला बताया।
इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने 27 जनवरी, 2026 को व्यापक सीट रिक्तियों का हवाला देते हुए राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड के एन. ई. ई. टी.-पी. जी. 2025 कट-ऑफ को एससी, एसटी और ओ. बी. सी. उम्मीदवारों के लिए माइनस 40 तक कम करने के फैसले को चुनौती देने वाली एक जनहित याचिका को खारिज कर दिया।
अदालत ने इस कदम को बरकरार रखते हुए इसे न्यायिक समीक्षा से परे एक नीतिगत मुद्दा बताते हुए दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा पूर्व बर्खास्तगी और उच्चतम न्यायालय के एक लंबित मामले को ध्यान में रखा।
याचिका में तर्क दिया गया कि परिवर्तन योग्यता को कम करते हैं और सार्वजनिक स्वास्थ्य को खतरे में डालते हैं, लेकिन पीठ ने हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया।
Allahabad High Court upheld NEET-PG cut-off reduction to -40 for SC/ST/OBC, calling it a non-judicial policy matter.