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उच्चतम न्यायालय यह निर्णय ले रहा है कि 14वें संशोधन के तहत जन्मसिद्ध नागरिकता को बरकरार रखा जाए या नहीं, जो संभवतः अनिर्दिष्ट माता-पिता के बच्चों के लिए आप्रवासन नीति को बदल रहा है।
यू. एस. सुप्रीम कोर्ट उन मामलों की समीक्षा कर रहा है जो जन्मसिद्ध नागरिकता को नया रूप दे सकते हैं, एक संवैधानिक सिद्धांत जो यू. एस. में पैदा हुए बच्चों को उनके माता-पिता की आप्रवासन स्थिति की परवाह किए बिना स्वचालित नागरिकता प्रदान करता है।
परिणाम लंबे समय से चली आ रही आप्रवासन नीति को बदल सकता है, विशेष रूप से राष्ट्रपति ट्रम्प के अनिर्दिष्ट माता-पिता के बच्चों के लिए नागरिकता को प्रतिबंधित करने के प्रयासों के तहत।
जल्द ही अपेक्षित निर्णय लाखों लोगों को प्रभावित कर सकता है और आप्रवासन, 14वें संशोधन और पारिवारिक अधिकारों पर राष्ट्रीय बहस को गहरा कर सकता है।
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The Supreme Court is deciding whether to uphold birthright citizenship under the 14th Amendment, potentially changing immigration policy for children of undocumented parents.