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दिल्ली उच्च न्यायालय ने आईआरएस अधिकारी को मुम्बई में 'द बैड ऑफ बॉलीवुड' पर नेटफ्लिक्स पर मुकदमा करने की अनुमति दी है।
दिल्ली उच्च न्यायालय ने आईआरएस अधिकारी समीर वानखेड़े को नेटफ्लिक्स की श्रृंखला 'द बैड ऑफ बॉलीवुड' के खिलाफ मुंबई में मानहानि का मुकदमा दायर करने की अनुमति दे दी है।
अदालत ने वानखेड़े के मुंबई में उनके आवास और निर्माता के स्थान का हवाला देते हुए सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश VII नियम 10ए के तहत उनके स्थानांतरण आवेदन को बरकरार रखा।
मामला अब मुंबई के सिटी सिविल कोर्ट में आगे बढ़ेगा, जिसमें दोनों पक्ष 12 फरवरी को पेश होंगे।
वानखेड़े का दावा है कि आर्यन खान ड्रग्स मामले से जुड़ी श्रृंखला, उनसे मिलते-जुलते चरित्र के माध्यम से उन्हें बदनाम करती है, जबकि प्रतिवादियों का तर्क है कि यह शो काल्पनिक और व्यंग्यपूर्ण है।
अदालत का निर्णय मुकदमे को आगे बढ़ाने की अनुमति देता है।
Delhi High Court lets IRS officer sue Netflix over 'The Ba***ds of Bollywood' in Mumbai, citing jurisdiction.