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सुप्रीम कोर्ट ने अनिल अंबानी के कथित बैंक धोखाधड़ी की जांच का आदेश दिया, त्वरित जांच और यात्रा प्रतिबंधों की मांग की।
सुप्रीम कोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय को अनिल अंबानी, रिलायंस कम्युनिकेशंस और संबंधित कंपनियों से जुड़े बड़े पैमाने पर बैंक धोखाधड़ी की जांच के लिए एक विशेष जांच दल बनाने का आदेश दिया है, जिसमें सीबीआई और ईडी द्वारा देरी की आलोचना की गई है।
अदालत ने त्वरित, निष्पक्ष जांच का आदेश दिया, सीबीआई को बैंक अधिकारियों द्वारा संभावित मिलीभगत की जांच करने का निर्देश दिया, और चार सप्ताह के भीतर आवश्यक स्थिति रिपोर्ट दी।
अनिल अंबानी ने अदालत को आश्वासन दिया कि वह भारत नहीं छोड़ेंगे, जबकि उनकी यात्रा को रोकने के लिए लुक-आउट सर्कुलर की पुष्टि की गई थी।
यह मामला एक जनहित याचिका से उपजा है जिसमें ए. डी. ए. जी. संस्थाओं में प्रणालीगत धन के हेरफेर, झूठे रिकॉर्ड और संस्थागत मिलीभगत का आरोप लगाया गया है।
अदालत ने इस बात पर जोर दिया कि पुनर्भुगतान प्रस्ताव व्यक्तियों को अभियोजन से छूट नहीं देते हैं और सभी पक्षों को जवाब देने का अंतिम अवसर देते हैं।
Supreme Court orders probe into Anil Ambani's alleged bank fraud, demands swift investigation and travel restrictions.