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दिल्ली उच्च न्यायालय ने पुलिस को यू. ए. पी. ए. के तहत उत्तर पूर्वी दिल्ली दंगों के मामले में जमानत याचिकाओं पर जवाब देने का निर्देश दिया है।
दिल्ली उच्च न्यायालय ने यू. ए. पी. ए. के तहत उत्तर पूर्वी दिल्ली दंगों के मामले में सलीम मलिक मुन्ना और अतहर खान की जमानत याचिकाओं पर नोटिस जारी किया है, जिसमें दिल्ली पुलिस को दो सप्ताह के भीतर एक हलफनामा दायर करने को कहा गया है।
निचली अदालत ने पहले एक प्रथम दृष्टया मामले और सख्त यू. ए. पी. ए. प्रावधानों का हवाला देते हुए जमानत देने से इनकार कर दिया था।
न्यायमूर्ति प्रतिभा एम सिंह और न्यायमूर्ति मधु जैन की उच्च न्यायालय की पीठ ने अगली सुनवाई 3 मार्च के लिए निर्धारित की।
बचाव पक्ष ने तर्क दिया कि इसी तरह के मामलों में निचली अदालत के फैसले को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट द्वारा जमानत दी गई थी।
मामला अभी भी आरोप-पत्र के चरण में है, जिसमें आरोपी आई. पी. सी. और यू. ए. पी. ए. दोनों के तहत आरोपों का सामना कर रहा है।
Delhi High Court directs police to respond on bail pleas in North East Delhi riots case under UAPA.