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इस्लामाबाद की अदालत ने पी. टी. आई. के नेताओं रावफ हसन और अहमद वकास जंजुआ पर कथित वित्त पोषण और बयानों पर आतंकवाद से संबंध रखने का आरोप लगाया है और अगली सुनवाई 23 फरवरी, 2026 को निर्धारित की गई है।
इस्लामाबाद की एक आतंकवाद-रोधी अदालत ने पी. टी. आई. के नेताओं रावफ हसन और अहमद वकास जंजुआ पर आतंकवाद से संबंध रखने का आरोप लगाया है और आरोप लगाया है कि हसन ने जंजुआ के बयान के आधार पर आतंक भड़काने के लिए 3,00,000 रुपये दिए थे।
यह मामला पी. टी. आई. की डिजिटल मीडिया गतिविधियों की 2024 की जांच से उपजा है, जिसे इलेक्ट्रॉनिक अपराध निवारण अधिनियम के तहत आंतरिक मंत्रालय की एक संयुक्त टीम द्वारा शुरू किया गया था।
दोनों पुरुषों ने दोषी नहीं होने का अनुरोध किया, और अदालत ने अभियोजन पक्ष के गवाहों को पेश होने का निर्देश देते हुए अगली सुनवाई 23 फरवरी, 2026 के लिए निर्धारित की है।
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Islamabad court charges PTI leaders Raoof Hasan and Ahmed Waqas Janjua with terrorism links over alleged funding and statements, with next hearing set for Feb. 23, 2026.