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उच्चतम न्यायालय ने इन आरोपों पर सुनवाई में देरी की कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने एक कोयला घोटाले पर जनवरी 2026 में ईडी के छापे में बाधा डाली थी।
उच्चतम न्यायालय ने प्रवर्तन निदेशालय के इस दावे पर सुनवाई स्थगित कर दी है कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल की अस्वस्थ स्थिति का हवाला देते हुए कोयला घोटाले से जुड़े आई-पीएसी कार्यालयों पर जनवरी 2026 की छापेमारी में बाधा डाली थी।
ईडी का आरोप है कि बनर्जी ने छापेमारी स्थलों में प्रवेश किया, दस्तावेजों और उपकरणों को हटा दिया और जांचकर्ताओं को डराया-धमकाया, जिससे जांच कमजोर हुई।
बनर्जी बाधा से इनकार करते हुए कहती हैं कि उन्होंने ईडी की अनुमति से गोपनीय चुनाव रणनीति डेटा प्राप्त किया और तलाशी शांतिपूर्वक जारी रही।
राज्य ने ईडी अधिकारियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है, जबकि अदालत ने सीसीटीवी और डिजिटल साक्ष्य को संरक्षित करने का निर्देश दिया है।
यह मामला राज्य विधानसभा चुनावों से पहले केंद्र और राज्य के कानून प्रवर्तन के बीच तनाव पैदा करता है।
Supreme Court delays hearing on allegations that West Bengal CM Mamata Banerjee obstructed a January 2026 ED raid over a coal scam.