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पुणे की एक अदालत ने शीतल तेजवानी को 1,800 करोड़ रुपये के कथित भूमि घोटाले में जमानत देने से इनकार कर दिया, जिसमें उड़ान जोखिम और सबूतों से छेड़छाड़ की चिंताओं का हवाला दिया गया था।
पुणे की एक अदालत ने कथित 1,800 करोड़ रुपये के भूमि घोटाले के सिलसिले में शीतल तेजवानी को जमानत देने से इनकार कर दिया है।
इस मामले में धोखाधड़ी वाले भूमि लेनदेन और वित्तीय कदाचार के आरोप शामिल हैं।
अदालत के फैसले का मतलब है कि जांच जारी रहने तक तेजवानी हिरासत में रहेंगे।
3 लेख
A Pune court denied bail to Sheetal Tejwani in an alleged ₹1,800-crore land scam, citing flight risk and evidence tampering concerns.