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बॉम्बे उच्च न्यायालय ने रेलवे अधिनियम के तहत कानूनी बहिष्कार का हवाला देते हुए मरीन लाइन्स स्टेशन पर एक नशे में धुत यात्री को चोट के मुआवजे से इनकार कर दिया।
बॉम्बे हाई कोर्ट ने मरीन लाइन्स स्टेशन पर घायल एक यात्री को मुआवजे से इनकार करते हुए फैसला सुनाया है कि उसके नशे की लत ने उसे रेलवे अधिनियम के तहत दावा करने से रोक दिया है।
अदालत ने कहा कि धारा 124ए उन दावों को बाहर करती है जब किसी यात्री का नशा उनकी चोट में योगदान देता है, भले ही दुर्घटना रेलवे संपत्ति पर हुई हो।
निर्णय इस बात पर जोर देता है कि व्यक्तिगत दुराचार, जैसे कि प्रभाव में होना, व्यक्तियों को मुआवजे से अयोग्य घोषित करता है, रेल सुरक्षा बनाए रखने में यात्री व्यवहार के लिए कानूनी जिम्मेदारी को मजबूत करता है।
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A Bombay High Court denied injury compensation to an intoxicated passenger at Marine Lines station, citing legal exclusion under the Railways Act.